दुर्ग के दो थाना प्रभारियों पर केस दर्ज करने का आदेश खारिज

दुर्ग के दो थाना प्रभारियों पर केस दर्ज करने का आदेश खारिज


दुर्ग, 20 जुलाई | सत्र न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें तत्कालीन भिलाई 3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर का आदेश था। यह आदेश 27 जनवरी को भिलाई 03 कोर्ट ने दिया था। इस पर दोनों की ओर सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने 20 फरवरी को स्टे लगा दिया। दरअसल, खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने भिलाई 3 कोर्ट में याचिका लगाई थी।

अधिवक्ता प्रदीप नेमा ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि डॉ. पूर्णिमा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि उसने आरोपियों के संबंध में जानकारी होते हुए भी पुलिस जांच में सहयोग न कर थाना प्रभारियों पर दोषारोपण किया। अन्य प्रकरण में कोर्ट ने चैतन्य आज 1 घंटा बघेल की पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने बार-बार बयान के लिए थाने में आने पर रोक की मांग की थी।