सीजी न्यूज ऑनलाइन 28 जून। इंडियन ओवरसीज बैंक राशि गबन मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।
ईओडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ब्यूरो के अपराध कमांक-01/2023, धारा-13 (1) (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 एवं 409, 467, 468, 471, 120बी, 201 भा.द.वि में बैंक अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा मिलकर आपसी सहमति से कुटरचित कर दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा राजिम, जिला-गरियाबंद में 17 खाताधारकों के नाम से बिना खाताधारकों के बैंक में उपस्थित हुए, बिना कोई फार्म व्हाउचर भरे तथा बिना उनकी सहमति के अवैधानिक रूप से फर्जी तरीके से कूटरचना कर कम्प्यूटर सिस्टम से फर्जी ज्वेल लोन तैयार कर 1,65,44,000 /- रूपये का गबन कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी थी। उपरोक्त वर्णित आरोप में 27 जून को को इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा राजिम, जिला-गरियाबंद के 04 आरोपीगण सुनील कुमार (तत्कालीन शाखा प्रबंधक), अंकिता पाणिग्रही (तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक), योगेश पटेल (तत्कालीन लिपिक) एवं खेमन लाल कंवर (तत्कालीन लिपिक) के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ.) रायपुर में लगभग 2000 पेज का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।