दुर्ग में अवैध मुरुम उत्खनन, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की संभावना

दुर्ग में अवैध मुरुम उत्खनन, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की संभावना


🛑 कनिष्ठ मंत्री की शिकायत पर भू माफियाओ एवं अवैध मुरुम उत्खननकर्ताओ के खिलाफ अपराध दर्ज

भिलाई नगर 08 जून। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरहोला में भू माफिया एवं मुरूम उत्खननकर्ताओ द्वारा विद्युत पोल के समीप अवैध रूप से मुरुम उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण विद्युत पोल का बेस कमजोर हो गया है। इसके भविष्य में क्षत्रिग्रस्त होने से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। कनिष्ठ यंत्री की रिपोर्ट पर नंदिनी पुलिस के द्वारा अज्ञात अवैध मुरुम खननकर्ताओ के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

संदीप वर्मा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अहिवारा वितरण केन्द्र में कनिष्ठ यंत्री कार्यालय प्रभारी के पद पर कार्यरत है। 33/11 केव्ही उपकेन्द्र गिरहोला मे गिरहोला लाईन एवं गिरहोला पंप तथा खपरी बस्ती लाईन के समीप अज्ञात लोगो द्धारा 1 अप्रैल 2025 से 6 मई.2025 के मध्य अवैध मुरूम खनन कर बिजली पोल के बेस को कमजोर कर नुकसान पहुंचाया गया। जिसके कारण विद्युत पोल के क्षतिग्रस्त की संभावना है। अहिवारा वितरण केन्द्र के अंतर्गत स्थापित 33/11 केव्ही उपकेन्द्र गिरहोला के पीछे / बाजू में भू-माफिया के द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। जिससे 33 केव्ही गिरहोला लाइन, 11 केव्ही गिरहोला पंप तथा खपरी बस्ती लाइन के समीप खनन की वजह से पोल का बेस कमजोर हो गया है तथा गिरने की कगार व क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है।

जिससे की उपभोक्ताओं/आमजनों को अनावश्यक विद्युत बाधित होने की समस्या के साथ-साथ विद्युत दुर्घटना होने का भय/खतरा बना हुआ है । कनिष्ठ यंत्री संदीप वर्मा की शिकायत पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 324(4)बीएनएस, विदयुत अधिनियम 2003 की धारा 139,सार्वजनिक संपत्तिे निवारण अधि0 1984 की धारा 3 का अपराध घटित करना पाया गया। जिस पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।