सीजी न्यूज ऑनलाइन 23 मई। प्रदेश के सबसे पुराने रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की अयोग्यता पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी।
तीन वर्ष पूर्व 2022 से चल रहे मामले पर अंतिम सुनवाई कोर्ट में 6 मार्च 2025 को हुई थी। इसका फैसला 22 मई 2025 को आया। कोर्ट ने 23 पेज के ऑर्डर में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आप (शैलेन्द्र पटेल) निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते और आपको रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, केस खारिज किया जाता है। इस बेहद गंभीर मामले के ऑर्डरशीट में कोर्ट ने राहुल गिरी गोस्वामी की शिकायत और FIR का उल्लेख हैं (पेज 11)।
लगातार कोर्ट को गुमराह कर राहत लेकर रजिस्ट्रार की कुर्सी पर जमे शैलेन्द्र पटेल को आज कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह फर्जी और अयोग्य है..।।
