एक्सीडेंट में घायल का होगा कैशलेस इलाज, सभी कलेक्टर, SP को भेजा गया आदेश

एक्सीडेंट में घायल का होगा कैशलेस इलाज, सभी कलेक्टर, SP को भेजा गया आदेश


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 20 मई। इसे अब तक की सबसे बड़ा राहत भरा फैसला और खबर कहा जा सकता है। सड़क दुर्घटना के घायलों का पहले 7 दिन हर अस्पताल को नगदी रहित (कैश लेस) इलाज करना अनिवार्य है। यह इलाज स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 134, और राज्य के बाहर के सभी 61 अस्पतालों को करना होगा। यानी किसी अन्य राज्य में प्रवास पर जाने के दौरान दुर्घटना होने पर वहां भी कैश लेस इलाज हो सकेगा।

सड़क सुरक्षा के लिए पीएचक्यू मे गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी ने सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों को कल ही यह पत्र जारी किया है। भारत सरकार के राजपत्र में, 5 मई को प्रकाशित नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचना के हवाले से राज्य एजेंसी ने यह आदेश जारी किया है। यह कैश लेस इलाज, दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक 1.50 लाख रूपए तक हो सकेगा।