🛑 दुर्ग जिले में इस तरह की कार्यवाही का पहला मामला
दुर्ग, 22 फरवरी । अवैध रूप से नशीली मादक पदार्थ गांजा बिक्री कर अवैध कार्य से अर्जित संपत्ति की सफेमा /NDPS मुंबई द्वारा फ्रीजिंग का आदेश जारी किया गया है। आरोपियो द्वारा अवैध कार्य से अर्जित संपत्ति- भूमि तथा उनके निर्माणाधीन मकान, बैंक में जमा राशि, मोटर सायकल बुलेट, वाहन एक्टिवा एवं जप्ती नगद रकम की फ्रीजिंग आदेश जारी कराया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही मोहन नगर पुलिस के द्वारा की गई है। इस तरह की कार्यवाही का दुर्ग जिला में पहला मामला है । अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों को चेतावनी दी है कि दुर्ग पुलिस नहीं बख्शेगी।
अजय सिह (रा.पु.से.) उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 23 दिसंबर 2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि सुमन बारले (पाण्डेय) निवासी तितुरडीह दुर्ग द्वारा अपने किराये के मकान में मादक पदार्थ गांजा रखी है तथा बिक्री कर रही है। निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा थाना प्रभारी मोहन नगर , निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी दुर्ग के नेतृत्व में टीम तैयार कर मुखबिर की सूचना पर मौके पर विधिवत कार्यवाही की गई। उक्त घटना स्थल पर सुमन बारले (पाण्डेय) तथा उसका पति शैलेन्द्र पाण्डेय एवं छोटी बहन अपचारी बालिका मिली । सुमन बारले के किराये की अधिपत्य मकान की तलाशी ली गई। जहा पर 08 नग पैकेट मे सेलोटेप से लिपटा मादक पदार्थ गांजा एवं बिक्री की रकम 68200 रूपये मिला। मादक पदार्थ गांजा को तौलने पर कुल 16.782 किलो ग्राम होना पाया गया । आरोपी सुमन बारले का कथन लिया गया। जिन्होने बतायी कि इसके परिवार के सदस्य पिता संतोष बारले, बहन दीपाली बारले , दादी रामबाई बारले एवं भाई अपचारी बालक उक्त मादक पदार्थ गांजा एवं शराब का बिक्री कई वर्षो से करते आ रहे है। जिससे अर्जित लाभ से इनके द्वारा मोटर सायकल बुलेट, मोटर सायकल एक्टीवा, सोने चांदी के गहने व तितुरडीह मे नजुल सीट की भूमि खरीदे है। उक्त भूमि पर इनके द्वारा मकान निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जो पूर्ण होने को आ गया है। आरोपी सुमन बारले , शैलेन्द्र पाण्डेय , दीपाली बारले , रामबाई बारले , संतोष बारले एवं अपचारी बालक एवं बालिका के विरूद्ध अपराध क्रमांक 660/2024 धारा 20(ख),27(क) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण मे बिक्री रकम एवं मोटर सायकल बुलेट , मोटर सायकल एक्टीवा , सोने चांदी के जेवर एवं भूमि/मकान अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदना पाये जाने से धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट मुंबई 21 जनवरी 2025 को भेजा गया । सफेमा कोर्ट से आरोपियो को उक्त संपत्ति खरीदने के संबंध मे नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जो आरोपियो द्वारा संपत्ति के संबंध मे सफेमा कोर्ट मे जवाब प्रस्तुत नही करने पर उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जप्त उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थ की बिक्री से प्राप्त नगदी रकम 68,200 रूपये, अवैध कार्य से अर्जित संपत्ति तितुरडीह में नजुल भूमि तथा उनके निर्माणाधीन मकान कीमती करीब 30,00,000 रूपये, बैंक में जमा राशि 6,55,252 रूपये, बुलेट मोटर सायकल कीमती 1,00,000 रूपये एक्टिवा वाहन कीमती करीब 50,000 रूपये कुल लगभग 40 लाख रूपये को फ्रीजिंग करने का आदेश दिया गया है ।
उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक पारस सिह ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र देशमुख, राजेश पाण्डेय एवं थाना मोहन नगर स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही।

