भिलाई निगम में कल होने वाला वार्ड समिति अध्यक्ष का निर्वाचन नियम विरुद्ध, निर्वाचन निरस्त करने भाजपा के 22 पार्षदों ने सौंपा आयुक्त को ज्ञापन
भिलाई नगर 11 जनवरी । नगर पालिक निगम भिलाई में 12 जनवरी को वार्ड समिति अध्यक्ष के होने वाले निर्वाचन को भाजपा के 22 पार्षदों ने नियम विरुद्ध बताते हुए इसे निरस्त किए जाने के लिए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है इस ज्ञापन में भाजपा के 22 पार्षदों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी को वार्ड समिति के निर्वाचन संबंधित सूचना सचिव के माध्यम से सभी पार्षदों को भेजी गई । जिसमें आगामी 12 जनवरी को वार्ड समिति के चुनाव की प्रक्रिया होनी है। जो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 में स्पष्ट है कि सभापति के निर्वाचन के 7 दिवस के अंदर महापौर परिषद का गठन होना चाहिए। उसके पश्चात सलाहकार समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित है। इसके बाद ही वार्ड समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। किंतु इससे विपरीत जाकर वार्ड समति के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना नियम विरुद्ध है ।


