भिलाई नगर 10 दिसंबर। बीएसपी से सीनियर टेक्नीशियन पद पर सेवानिवृत हुए नटराज मुदलियार के साथ पत्नी एवं साले ने धोखाधड़ी कर 80 लाख रुपए का चूना लगाया। दोनों ही आरोपियों को बैंक ऑफ़ इंडिया सुपेला शाखा के बैंक मैनेजर ने भी सहयोग किया। नटराज को रिटायरमेंट के बाद यह राशि प्राप्त हुई थी। पीड़ित रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी की शिकायत के बाद भी सुपेला पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज नहीं किया था। परंतु नटराज मुदलियार ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय आदेश पर सुपेला पुलिस के द्वारा 6 दिसंबर को यह मामला दर्ज किया गया है।
बीएसपी (भिलाई स्टील प्लांट) के एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि यह धोखाधड़ी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पीड़ित कर्मचारी की पत्नी और साले ने की है।
जब पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद, उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
रिटायरमेंट के बाद मिले थे 80 लाख रुपये
मामले के अनुसार, नटराज मुदलियार, जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए थे, को रिटायरमेंट के बाद 80 लाख रुपये मिले थे। उनकी पत्नी और साले ने उन्हें अलग-अलग निवेश योजनाओं में पैसे लगाने का झांसा दिया।
जब नटराज ने अपने पैसे की मांग की, तो दोनों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की।
बैंक ऑफ इंडिया की सुपेला शाखा में जमा की थी रकम
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि नटराज मुदलियार 31 अगस्त 2019 को बीएसपी से सिनियर टेक्निशन के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिले 80 लाख रुपये को नटराज ने बैंक ऑफ इंडिया की सुपेला शाखा में जमा कर दिया था।
नटराज और उनकी पत्नी का इस बैंक में ज्वाइंट खाता था। नटराज के अनुसार, उसकी पत्नी राजकुमारी और साला गोविंद स्वामी ने उसे पैसे अलग-अलग स्कीमों में निवेश करने का झांसा दिया।
नटराज ने अपनी पत्नी के हस्ताक्षर से साले को चेक दिए। फिर 9 सितंबर 2019 नटराज ने जब अपने खाते से कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक का रुख किया, तो उसे पता चला कि उसके खाते में कोई पैसा नहीं है।
पत्नी, साला और बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज
आरोपी राजकुमारी मुदलियार उर्फ मीना धर्मपत्नी नटराजन मुदलियर उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नंबर 12, फ्लैट-4, द्वितीय तल गंगा अम्मन कोईल लेन रायपेटा-चेन्नई (तमिलनाडु), वर्तमान पता-क्वा नं-4-एच, सड़क नं0 38, सेक्टर 6, भिलाई, 2. गोविन्द स्वामी आ स्व. आर के स्वामी, उम्र 48 वर्ष, निवासी-एलआईजी-80 वंदना गैस के पास, कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड, कुरूद रोड भिलाई, छग एवं के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भादसं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार संबंधित न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं आरोपी 3. तत्कालीन शाखा प्रबंधक लोकेश परमानी, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा-सुपेला, भिलाई के विरूद् धारा 420, 406 एवं 120 बी भादसं के तहत अपराध पंजीबद् कर विवेचना में लिया है।