भिलाई नगर 05 अक्टूबर । लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक को साली की शादी के लिए जेवर खरीदने का हवाला देकर करीब 19 लाख रुपए की ठगी की गई। इस दौरान मैं 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक दो माह की अवधि में अलग-अलग बैंक खातों के अलग-अलग राशि के कर चेक दिए गए सभी बाउंस हो गए। सर्राफा कारोबारी को ठगी का एहसास होने पर उसके द्वारा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ठग के द्वारा स्वयं को मंत्रालय का कर्मचारी भी बताया गया।
नेवई पुलिस ने बताया कि प्रार्थी हेमंत कुमार सोनी पिता रमेश कुमार सोनी उम्र 38 साल पता दया नगर रिसाली भिलाई में रहते है। रिसाली बस्ती शिवाजी चौक में लक्ष्मी ज्वेलर्स सराफा दुकान है, दुकान में भीखम यादव उर्फ गोलू कार्य करता है, उसके परिचित का विवेक शर्मा पिता रमेश शर्मा पता शांति नगर सडक 05 मकान नंबर 374 थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग का है जो मंत्रालय में नौकरी करता है और भीखम को अपना भतीजा बताता। दुकान में मिलने आता था। उसी दौरान विवेक शर्मा अपनी साली की शादी के लिये जेवर लेना का प्रस्ताव हेमंत कुमार सोनी के समक्ष रखा जिसे सराफा व्यवसायी ने स्वीकार कर लिया। 13 में 2024 को को शाम 07-00 बजे विवेक शर्मा दुकान आया और सोने का जेवर हाफ सेट वजन 21.510 ग्राम, झुमका वजन 10.750 ग्राम, मांगटीका वजन 3.660 ग्राम , नथ वजन 4.330 ग्राम ,, चुडी वजन 30.850 ग्राम कुल कीमती 566,666 रू जिसका बिल नंबर 717 , दिनांक 13-05-2024 सोने का जेवर अंगुठी वजन 4.800 ग्राम, अंगुठी वजन 4.510 ग्राम, अंगुठी वजन 4.800 ग्राम,अंगुठी वजन 3.960 ग्राम कुल राशि 144017 रू जिसका बिल नंबर 718 है, दिनांक 13-05-2024 को सोने का 04 चैन वजन क्रमश: 11.380 ग्राम, 11.310 ग्राम, 12.110 ग्राम, 10.210 ग्राम कीमती 358,727 रू जिसका बिल नंबर 719 है, दिनांक 17-05-2024 सोने का जेवर रानी का हार 43.770 ग्राम, लाकेट 2.920 ग्राम, मोती 0.900 मिलीग्राम , चैन 19.900 ग्राम, चुडी 27.800 कीमती 766094 रू जिसका बिल नंबर 720 है, दिनांक 17-05-2024 सोने का लाकेट वजन 2.850 ग्राम, पाईप 1.600 ग्राम कीमती 30778 रू जिसका बिल नंबर 721 है जुमला सोने का आभूषण कीमती 18,71,282 रू को भीखम यादव के सामने क्रय किया , रकम मांग करने पर एसबीआई चेक राशि 10,00,000 रू भर कर दिया और शेष राशि को 25 मई 2024 को भुगतान करने का आश्वासन दिया था। उक्त चेक को बैक में लगाने के पूर्व बैलेस चेक किया तो खाता में बैलेस नहीं था । विवेक शर्मा को मोबाईल नंबर से खाते में रकम नहीं होना बताया तो पुन: 7 जून 2024 को एचडीएफसी बैक चेक राशि 19,60,000 रू भर कर दिया, जिसे बैक में लगाने पर उक्त खाते में राशि नहीं होने से बाउंस हो गया है। विवेक को इस बारे में बताने पर फिर से एचडीएफसी बैक का चेक राशि 18,00,000 रू भर कर दिया था जिसे सराफा कारोबारी द्वारा आईसीआईसीआई बैक में लगाया तो उक्त चेक भी बांउस हो गया है। फिर से विवेक शर्मा ने एचडीएफसी बैक का कोरा चेक 15 जुलाई 2024 की तिथि का दिया भर कर दिया और बैक में लगाने दिया बैक जाकर पता उक्त खाते में रकम नहीं था। तब सर्राफा कारोबारी को विवेक शर्मा के द्वारा ठगी करने का एहसास हुआ । सर्राफा कारोबारी हेमंत की रिपोर्ट पर से नेवई पुलिस के द्वारा आरोपी विवेक शर्मा के खिलाफ धारा 420,406 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।