निजी जमीन पर बनाई सड़क, छत्तीसगढ़ के इस नगर निगम को मुआवजा देने हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

निजी जमीन पर बनाई सड़क, छत्तीसगढ़ के इस नगर निगम को मुआवजा देने हाई कोर्ट ने दिया निर्देश


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 19 सितबर । हाई कोर्ट ने नगर निगम बिलासपुर को याचिकाकर्ता द्वारा बिना मुआवजा दिए मुख्य मार्ग की जमीन पर सड़क बनाने के मामले में 60 दिनों के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो भूमि का सीमांकन किया जाए।

मामला बिलासपुर के सुभाष नगर, गोंड़पारा निवासी पंकज भोजवानी की भूमि से जुड़ा है, जो खसरा नंबर 1160, क्षेत्रफल 0.008 हेक्टेयर ग्राम मंगला में स्थित है। नगर निगम ने मंगला से भैसाझार तक की सड़क को 39 फीट से चौड़ा कर 60 फीट कर दिया और साथ ही एक पक्का नाला भी बनाया। इस निर्माण कार्य में याचिकाकर्ता की भूमि का भी उपयोग किया गया, लेकिन अभ्यावेदन पेश करने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दायर याचिका में मांग की कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने याचिकाकर्ता द्वारा 11 मार्च 2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है और सीमांकन की आवश्यकता पड़ने पर उसे भी पूरा करने का निर्देश दिया है।