एनएमडीसी पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना, बचेली के लौह अयस्क खदानों में गड़बड़ी पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

एनएमडीसी पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना, बचेली के लौह अयस्क खदानों में गड़बड़ी पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई



सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 31 अगस्त। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में खनिज नियमों के उल्लंघन को लेकर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर ने NMDC पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। NMDC प्रबंधन को 15 दिन के अंदर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद NMDC प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन NMDC का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 का हवाला दिया है। और डिपॉजिट नंबर 11 और 14 में लौह अयस्क के खनिज पट्टा का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य और रॉयल्टी समेत 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की पेनाल्टी लगाई है।


कलेक्टर की ओर से NMDC के अधिशासी निदेशक ED को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने की बात कही गई है।

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NMDC ने कहा- कोई उल्लंघन नहीं हुआ

NMDC की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि, एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वैध खनन पट्टे और वन मंजूरी के साथ प्रचालन कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं। बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।