दुर्ग 26 अगस्त । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायायल दुर्ग के दांडित प्रकरण क्रं 573482017 छबिलाल साहू विरूद्ध नितिन डोडानी में अभियुक्त की ओर से जमानतदार आरोपी ओम प्रकाश पिता छगनलाल उम्र 37 वर्ष ग्राम देवकर तहसील साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत किसान किताब क्रमांक पी. 2418572 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानतदार द्वारा इस न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 346082019 कैलाश साव विरूद्ध रवि कुमार साहू में उक्त दस्तावेज किशान किताब क्रमांक पी. 2418572 के माध्यम से जमानत ली गई है। परन्तु उक्त किसान किताब पूर्व के जमानत का कोई उल्लेख नही है। साथ ही प्रस्तुत किसान किताब में तहसीदार दुर्ग जमानदार को कोई डूप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी कर उक्त जमानतदार द्वारा दस्तावेजों में कूट रचना करते हुए पन्ने को हटा कर तहसीलदार के न्यायालय का मुहर का दुरूपयोग किये जाने से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग जिला दुर्ग कि ओर से लिखित ज्ञापन पर प्रार्थी अजय कुमार साहू पिता बंशीलाल साहू प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 43482024 धारा 318(4), 338, 339 बीएनस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन के निर्देशन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी पतासाजी हेतु टीम गठीत कर आरोपी को पकडकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया। 25 अगस्त को गिरफतार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर सेट्रल जेल दुर्ग भेजा गया। थाना दुर्ग टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।