दुर्ग संभाग की खबर : हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उम्र कैद, फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला,

दुर्ग संभाग की खबर : हत्या के मामले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उम्र कैद, फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला,


सीजी न्यूज ऑनलाइन 25 अगस्त । हत्या के ढाई वर्ष पुराने प्रकरण में जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बागनदी क्षेत्र के ग्राम घोरतलाव निवासी शिवकुमार बंधे पिता भागवत बंधे (47 वर्ष), उसके पुत्र हितेश कुमार उर्फ भुरवा उम्र (22 वर्ष) व पत्नी दुर्गा बाई बंधे (45 वर्ष) निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों ने मिलकर अपने गांव के ही एक व्यक्ति की इतनी पिटाई की थी कि उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू द्वारा सुनवाई उपरांत आरोप साबित पाये जाने पर शनिवार को अपना निर्णय सुनाया गया। भारतीय दंड विधान की धारा 302 व 34 के तहत् आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किये जाने का पारित किया गया।

मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि 18 मार्च 2022 को सुबह नौ बजे प्रार्थी शिमंज खरे पिता स्व. नारायण खरे, (25 वर्ष) घोरतलाव गांव के चौक पर खड़ा था। उसी समय शिवकुमार बंधे आया और पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ गाली-गुप्तार करने लगा। गाली देने से मना करने पर शिवकुमार मारपीट पर उतारू हो गया, जिसे गांव के जागेश्वर द्वारा छुड़ाया गया। रात्रि लगभग 10.30 बजे शिमंज खरे, सूरज टंडन के साथ गांव में घुमते हुए गांव के ही ताराचंद के घर के आगे रोड में पहुंचा था कि, शिवकुमार बंधे, उसकी पत्नी दुर्गा बाई व उसका बड़ा बेटा हितेश कुमार बंधे उर्फ भुरवा भी आ गया। सुबह के झगड़े की बात को लकर शिमंज खरे को अश्लील गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये शिमंज को डंडे से मारा। शिवकुमार की पत्नी दुर्गा व बड़ा बेटे हितेश ने हाथ-मुक्का से मारपीट की। शिमंज भागकर अपने घर पहुंचा। अपनी मां जमुना बाई व छोटे भाई प्रकाश खरे को घटना के बारे में बताया। मारपीट से शिमंज खरे को सिर में चोंट आई थी। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागनदी थाना में रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच में लिया गया था। उपचार के दौरान 22 मार्च 2022 को शिमंज खरे मेडिकल कालेज राजनांदगांव में मृत्यु हो गई। दौरान जांच के आरोपीगण शिवकुमार बंधे, हितेश कुमार उर्फ भुरवा एवं दुर्गा बाई बंधे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। संपूर्ण जांच उपरांत भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 34, 302 के तहत् अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।