CG Breaking News : अवैध उत्खनन : कांग्रेस नेता पर पौने पांच करोड़ का अर्थदंड, अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आपराधिक प्रकरण भी होगा दर्ज

CG Breaking News : अवैध उत्खनन : कांग्रेस नेता पर पौने पांच करोड़ का अर्थदंड, अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आपराधिक प्रकरण भी होगा दर्ज


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 25 जुलाई । ग्राम चवेली में चूना पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। खदान से चूना पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाले कांग्रेस नेता मनिंदर सिंह गरचा पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने चार करोड़ 76 लाख 47 हजार 116 रुपये का अर्थदंड किया है। वहीं संचालक के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस नेता द्वारा यहां अवैध तरीके से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा था। कांग्रेस शासन के दौरान शीर्ष नेताओं के संरक्षण में खदान में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर ब्लास्ट भी कराया जा रहा था, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों ने ही अवैध उत्खनन की शिकायत प्रशासन से की थी। जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने बीते 19 जुलाई को कार्रवाई का आदेश दिया है। खदान से अवैध उत्खनन व परिवहन की दोबारा जांच के बाद मामले को न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

00 यहां से किया गया उत्खनन

सहायक खनिज अधिकारी भरतलाल बंजारे ने न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार कांग्रेस नेता के भाई सहदेव नगर निवासी मनिंदर सिंह गरचा ग्राम चवेली स्थित निजी भूमि खसरा नंबर 4/7 रकबा 0.5260 हेक्टेयर में से 0.4080 हेक्टेयर, खसरा नलंबर 4/9 व 4/11 कुल रकबा 1.129 हेक्टेयर में से 0.7501 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4/10 कुल रकबा 0.2830 हेकटेयर में से 0.1953 हेक्टेयर, खसरा नंबर 4/12 रकबा 0.283 हेक्टेयर में से 0.1679 हेक्टेयर व रकबा 2.221 हेक्टेयर में से 1.5213 हेक्टेयर में एक लाख दस हजार 294.25 घनमीटर खनिज चूनापत्थर का अवैध उत्खनन करना पाया गया है। बताया गया कि अवैध उत्खनिज खनिज की रायल्टी एक करोड़ 45 लाख 58 हजार 841 रुपये और खनिज की राशि तीन करोड़ 30 लाख 88 हजार 275 रुपये यानी कुल चार करोड़ 76 लाख 47 हजार 116 रुपये का अवैध उत्खनन व परिवहन किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन पर ही अपर कलेक्टर न्यायालय ने छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7) और खान व खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया है।
जांच रिपोर्ट के प्रतिवेदन पर न्यायालय ने खनिज अधिकारी को आदेशित भी किया है कि मामले में अवैध उत्खनन करने वाले मनिंदर सिंह गरचा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। यानी इस मामले में अब अवैध उत्खनन करने वाले के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि इससे पहले भी पर्यावरण विभाग ने खदान व कांग्रेस नेता द्वारा चवेली में संचालित क्रेशर मशीन की भी जांच की थी, जिसमें भी गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किया गया था।

00 राज्य सरकार ने भी दिए थे जांच के निर्देश
चवेली में चूना पत्थर खदान से अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने भी जांच के निर्देश दिए थे। बता दें कि इससे पहले भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ग्रामीणों ने मामले की शिकायत की थी, लेकिन इस संबंध में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। खनिज निगम के एक बड़े नेता के नाम पर धौंस दिखाकर ग्रामीणों को धमकाया जाता रहा। इससे नाराज ग्रामीणों ने बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से शिकायत कर कार्रवाई की मांग रखी थी। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विवेक कुमार शर्मा ने भी इस मामले की शिकायत शासन-प्रशासन से लगातार की। जिसके बाद ही शासन-प्रशासन ने संज्ञान लेकर जांच कराई।