जीएसटी काउंसिल की मीटिंग क्या पेट्रोल-डीजल पर लगेगा जीएसटी? कारोबारियों को राहत, छात्रों का हॉस्टल में रहना होगा सस्ता;

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग क्या पेट्रोल-डीजल पर लगेगा जीएसटी? कारोबारियों को राहत, छात्रों का हॉस्टल में रहना होगा सस्ता;


सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क 23 जून । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की रही है और अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है।काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए। अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। बैठक में रिटायरिंग रूम प्लेटफार्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है।

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी

सीतारमण ने कहा, ”जीएसटी का इरादा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना था. अब राज्यों को दर तय करनी है. मेरे पूर्ववर्ती (अरुण जेटली) की मंशा बहुत साफ थी, हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आएं.”

राज्यों को दर तय करनी होगी

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार की मंशा थी कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए. उन्होंने कहा, ”इसे जीएसटी में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है. अब सिर्फ यह फैसला करना है कि राज्य जीएसटी काउंसिल में सहमत हों और फिर तय करें कि वे किस दर के लिए तैयार होंगे.”

कॉलेज हॉस्टल में पहले की तुलना में कम लगेगा किराया

वहीं, अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। अभी कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज या कैंपस से बाहर के हॉस्टल पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता है जिसे काउंसिल ने खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 के किराए पर ही जीएसटी से छूट मिलेगी और कम से कम तीन माह तक रहने पर ही यह छूट मान्य होगी।

प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी

काउंसिल की बैठक में रिटायरिंग रूम, प्लेटफार्म टिकट पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म कर दिया गया है। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक अभी रिटायरिंग रूम में बुकिंग की अवधि और श्रेणी के हिसाब से जीएसटी दर 12-18 प्रतिशत है। प्लेटफार्म टिकट पर पांच प्रतिशत जीएसटी है, इसलिए प्लेटफार्म टिकट के दाम में खास फर्क नहीं आएगा।


इन आइटम पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

अब सभी प्रकार के स्टील, एल्युमीनियम व अन्य दूध के केन, सभी प्रकार के सोलर कुकर, विभिन्न प्रकार के आइटम को पैक करने वाले बाक्स, पानी स्प्रेयर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले इन आइटम के प्रकार की वजह से जीएसटी दर पर विवाद हो रहा था जिसे खत्म कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह कारोबार को आसान बनाने व नियम पालन के भार को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के दायरे में 58.60 लाख टैक्सपेयर्स है और सिर्फ 1.96 प्रतिशत को किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया है।

8 महीने बाद हुई GST काउंसिल की बैठक

जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 अप्रैल, 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक थी. इससे पहले जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक करीब 8 महीने पहले अक्टूबर, 2023 में हुई थी.

अगस्त में होगी अगली बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट देगा.