सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क 29 फरवरी । सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियुक्ति के नियम में संशोधन को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है । इसके तहत अब विभागीय जांच 30 के बजाए 18 दिन प्रतिस्थापित किया है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में संशोधन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गुरुवार को इस सम्बद्ध में अधिसूचना जारी की गयी है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम, 2012 में संशोधन किया है । इस संशोधन के उपरांत, सेवा निवृत अधिकारी को विभागीय जाँच होने लंबित होने पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जाएगी ।
