रायपुर, 3 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना के दिशा दिशा निर्देश जारी कर दिया है । इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 12 हजार रूपए की नगद सहायता दी जानी है। यह आयकरदाता, नौकरीशुदा महिलाओं को नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पत्र विवाहित महिलाओं को ₹1000 प्रति माह प्राप्त होगा। महिला की आयु 21 वर्ष उससे अधिक आयु की महिला जिसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यागता महिला शामिल है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी महिलाएं पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। इस योजना के संपूर्ण निर्देश इस प्रकार हैं –













