बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज सहायक शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन मानव हत्या का मामला दर्ज , सड़क हादसे में ठेका श्रमिक की मौत के लिए पाए गए दोषी

बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज सहायक शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन मानव हत्या का मामला दर्ज , सड़क हादसे में ठेका श्रमिक की मौत के लिए पाए गए दोषी


बीएसपी के शिफ्ट इंचार्ज सहायक शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन मानव हत्या का मामला दर्ज , सड़क हादसे में ठेका श्रमिक की मौत के लिए पाए गए दोषी

भिलाई नगर 20 अप्रैल । भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर एसएमएस 3 कनवर्टर 2 के पास  8 मार्च को हुए सड़क हादसे में  ठेका श्रमिक की मौत के मामले में शिफ्ट इंचार्ज सहायक शिफ्ट इंचार्ज सहित चार के खिलाफ गैर इरादतन मानव हत्या के तहत भट्टी पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

भट्टी पुलिस ने बताया कि ठेका श्रमिक केवल पिता उदय राम उम्र 55 साल सा. मकान नं. 114 दुर्गा मंदिर के पास जोन 3 वार्ड नं 35 खुर्सीपार भिलाई थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग (छ.ग.) की मर्ग डायरी जाँच किया । जाँच के दौरान गवाहो का कथन लिया  8 मार्च के  दोपहर करीबन 03:30 बजे वाहन ट्रक क्रमांक CG07 CA 2979 के चालक नम्मू निर्मलकर के द्वारा वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र SMS-3 कनवटर 02 के साईड मे ले जाकर खडा कर दिया था । उसी समय सेमिपोर्टल क्रेन 1के चालक महेश देवांगन के द्वारा सेमिपोर्टल क्रेन 1 को पीछे से रिवर्स कर चालाते हुए खडी ट्रक को पीछे से ठोकर मार दिया। जिससे ट्रक घसिटते हुए हैच होल मे लटक गया । ट्रक मे पीछे बैठे केवल ट्रक से नीचे जमीन पर गिर  गया था । से गंभीर चोट लगने से केवल को ईलाज हेतु मेन मेडिकल पोस्ट भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई ले गये। जहां डाँ. के द्वारा चेक करने पर ब्राडडेड होना बताये । सूचनाकर्ता मोहन सिंह पिता स्व. गोपाल सिंह उम्र 56 साल सा. मेन मेडिकल पोस्ट भिलाई स्टील प्लांट हास्पिटल अटेंनडेंट की सूचना पर से 30 पुलिस के द्वारा मर्ग क्रमांक 11/ 2022 कायम कर मर्ग जाँच पर सेमिपोर्टल क्रेन चालक, ट्रक चालक, शिफ्ट इंचार्ज एवं शिफ्ट इंचार्ज सहायक के विरूद्ध अपराध धारा सदर 287, 304A, 34 भा.द.वि. का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।