भिलाई नगर 13 जनवरी । दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली का अमानक पुस्तकों के मामले के बाद अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए नियुक्ति किए जाने का मामला भी सामने आया है । शिकायतकर्ता के द्वारा अध्यक्ष स्टील एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली को की गई मय दस्तावेज शिकायत में इस पूरे मामले की जांच सतर्कता विभाग से करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि केवल होम साइंस विषय में ही आखिर क्यों नियुक्ति के लिए अनिवार्य नियमों को शिथिल किया गया है। जबकि अन्य विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सारे नियम यथावत रखे गए हैं।
शिकायतकर्ता सी वी भगवंत के द्वारा शिकायत में उल्लेखित किया गया है कि तीन शैक्षणिक सत्र क्रमशः
1) दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षको की नियुक्ति हेतुविज्ञापन अ) शिक्षा सत्र 2022-2023
2) दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षको की नियुक्ति हेतु विज्ञापन 2023-2024
दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा शिक्षको की नियुक्ति हेतु विज्ञापन
(c) 2024-2025
स्टील एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली में शिक्षको को नियुक्ति हेतु पिछले तीन शिक्षा सत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था । प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा तीन शिक्षा सत्रों में होम साईंस विषय में स्नानाकोत्तर शिक्षक हेतु विज्ञापन जारी किया गया था । उपरोक्त विषय के शिक्षक के लिए विज्ञापन में भिन्न भिन्न आवश्यकता दी गयी है। जिसकी जानकारी निम्नानुसार है ।
बिना शिक्षण अनुभव के अभ्यर्थी को आवेदन करने की छूट दी गयी थी । शिक्षा सत्र 2022-2023 होम साईस विषय में शिक्षक की स्नानाकोत्तर शिक्षक की नियुक्ति हेतु दिए गए विज्ञापन पर केवल एक अभ्यर्थी लाभान्वित करने का प्रयास किया गया । उक्त अभ्यर्थी को बिना बी एड. डिग्री तथा शिक्षण अनुभव के तदर्थ नियुक्ति दी गयी ।
- शिक्षा सत्र 2022-2023 के होम साईस विषय के स्नानाकोत्तर शिक्षक के लिए बुलाये गए विज्ञापन में निम्नलिखित नियमो को शिथिल किया गया ।
- शिक्षा सत्र 2023 – 2024 में बिना बी एड. पास किये हुए अभ्यर्थी को भी आवेदन करने की छूट दी गयी ।
- शिक्षा सत्र 2024 2025 बिना शिक्षण अनुभव के अभ्यर्थी को भी आवेदन करने की छूट दी गयी।शिक्षा सत्र 2024-2025
बिना शिक्षण अनुभव के अभ्यर्थी को भी आवेदन करने की छूट दी गयी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा आंग्ल विषय के स्नानाकोत्तर शिक्षक के तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्चतर माध्यमिक कक्षाओ में माँगा है। परन्तु होम साईस विषय उपरोक्त नियम को शिथिल किया गया है।
① क्या दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक चिन्हित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने हेतु अनुमोदित नियमो को शिथिल करे ।
② दिल्ली पब्लिक स्कूल का बोर्ड आफ मैनेजमेंट एक अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए नियमो को शिथिल कर सकता है।
शिकायतकर्ता सी वी भगवंत के द्वारा शिकायती आवेदन के साथ पिछले तीन वर्षों का विज्ञापन संलग्न किया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा इस पूरे मामले की सतर्कता विभाग से जांच कराए जाने का आगरा भी समिति के अध्यक्ष से किया गया है।