सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रेप पीड़िता कि “मांगलिक” होने कि रिपोर्ट माँगने के आदेश पर रोक लगाई

<em>सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रेप पीड़िता कि “मांगलिक” होने कि रिपोर्ट माँगने के आदेश पर रोक लगाई</em>


सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 4 जून । एक बड़े घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया था कि बलात्कार पीड़िता ‘मांगलिक’ है या नहीं। आरोपी ने उसे मांगलिक बताकर शादी से इंकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपराह्न 3:00 बजे एक विशेष सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि एक बलात्कार पीड़िता मांगलिक थी या नहीं, क्योंकि अभियुक्त ने इस तरह के आधार पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।
न्यायालय ने कहा कि आदेश “न्याय के हित” में पारित किया गया है और इसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपराह्न 3:00 बजे एक विशेष सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि एक बलात्कार पीड़िता मांगलिक थी या नहीं, क्योंकि अभियुक्त ने इस तरह के आधार पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।
न्यायालय ने कहा कि आदेश “न्याय के हित” में पारित किया गया है और इसका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आरोपी ने एचसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि लड़की मांगलिक है, इसलिए, उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, हालांकि, इस बात का खंडन करते हुए लड़की ने दावा किया कि वह मांगलिक नहीं है।
उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद लखनऊ विश्‍वविद्यालय के एचओडी ( ज्‍योतिष विभाग ) को यह निर्णय करने का निर्देश दिया कि लड़की मांगलिक है या नहीं।
एचसी ने एचओडी को 3 सप्ताह में ‘सीलबंद कवर’ में अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।