सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को कब तक मिलेंगे पैसे, सरकार ने तय की डेडलाइन

<em>सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को कब तक मिलेंगे पैसे, सरकार ने तय की डेडलाइन</em>


सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 30 मार्च । सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक यानी सरकार को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

सहारा समूह में जिन निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई था, उनके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटाया जाएगा। सरकार का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है।

क्या कहा था कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक
को स्थानांतरित किया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक यानी सरकार को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

जनहित याचिका पर फैसला:

केंद्र ने एक जनहित याचिका में न्यायालय से यह आवेदन दिया था । जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

कौन करेगा निगरानी:

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।