बैंक में FD कराने वाले कृपया ध्यान दें…‼️ वरना कट जाएगा TDS 🛑 होगा बड़ा नुकसान

<em>बैंक में FD कराने वाले कृपया ध्यान दें…‼️ वरना कट जाएगा TDS 🛑 होगा बड़ा नुकसान</em>



सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 24 फरवरी। क्या आपने भी बैंक में कराई है FD, तब यह खबर सिर्फ आपके लिए ही है। आपको जानना जरूरी है कि कब कितना और कैसे कटता है TDS, क्या हैं इससे जुड़े नियम..!
आपको बता दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट से होने वाली आय पर पूरा-पूरा टैक्स लगता है, मतलब इसमें कोई छूट नहीं होती। FD पर भी आपके इनकम टैक्स वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होता है। टैक्स न कटे इसके लिए फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है। अगर FD पर मिला सालाना ब्याज 40 हजार रुपये से कम है तो भी TDS नहीं कटेगा।
गौरतलब हो कि सुरक्षित निवेश के लिहाज से फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, हालांकि बाजार में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन बचत करने के लिए यह तरीका हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरी स्कीम्स के मुकाबले यह सुरक्षित और सबसे कम जोखिम वाला होता है। छोटी से लेकर लंबी अवधि के लिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से होने वाली आय पर पूरा पूरा टैक्स लगता है, मतलब इसमें कोई छूट नहीं होती है। इसे आपकी कुल आय में जोड़ा जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लागू होता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसे “अन्य स्रोतों से होने वाली आय” के तहत रखा जाता है।‌ यदि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं और आपकी FD पर ब्याज 40 हजार रुपये से अधिक होता है तो बैंक इस पर दिए जाने वाले ब्याज पर TDS काटते हैं, यदि आप सीनियर सिटिजन हैं तो 50 हजार रुपये के बाद TDS काटा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि TDS तब काटा जाता है, जब आपकी FD पर ब्याज जोड़ा जाता है या क्रेडिट किया जाता है, न कि तब जब FD मेच्योर होती है। यदि आपने 3 साल की FD कराई है तो बैंक हर साल ब्याज देते समय टीडीएस काटेंगे। अगर आपकी सालाना इंकम 3 लाख रुपये तक है तो TDS नहीं कटेगा लेकिन, इसके लिए फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है। अगर FD पर मिला सालाना ब्याज 40 हजार रुपये से कम है तो भी TDS नहीं कटेगा। 40 हजार रुपये से ज्यादा के ब्याज पर 10 फीसदी TDS काटा जाता है। पैन कार्ड को KYC के तौर पर जमा नहीं करने पर बैंक 20‌फीसदी TDS काट सकता है। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए FD से हुई कमाई की लिमिट 50 हजार रुपए है। इतनी कमाई पर टैक्स नहीं लगता, इससे ज्यादा होने पर 10 फीसदी TDS काटा जाता है।