100 से ज्यादा महिलाओं से रेप करने वाले स्वयंभू संत “जलेबी बाबा” को 14 साल बिताने होंगे जेल में…… ‼️

100 से ज्यादा महिलाओं से रेप करने वाले स्वयंभू संत “जलेबी बाबा” को 14 साल बिताने होंगे जेल में…… ‼️


🛑 120 से ज्यादा बना रखी थी विडियो क्लिप


सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 11 जनवरी। हरियाणा के फतेहाबाद की एक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने अमरपुरी उर्फ ​​बिल्लू उर्फ ​​जलेबी बाबा के नाम से मशहूर स्वयंभू संत अमरवीर को 100 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार करने और अपराधों की वीडियो क्लिप बनाने के आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई है।
🔷 नाबालिग से दो बार जबरदस्ती
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी को 14 साल की जेल यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नाबालिग से दो बार बलात्कार करने, बलात्कार के दो मामलों में प्रत्येक को 7 साल की जेल की धारा के तहत सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376-सी और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है हालांकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे बरी कर दिया गया था।
🔷 साढे़ नौ साल और रहना होगा जेल में
पीड़ितों के वकील संजय वर्मा ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और तांत्रिक को 14 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे। वह पिछले साढे़ 4 साल से जेल में है और उसे साढ़े नौ साल जेल में रहना होगा। आरोपी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया। फैसले की अन्य जानकारी आदेश की प्रति देखने के बाद सामने आएगी।
गौरतलब हो कि अमरपुरी उर्फ ​​बिल्लू के नाम से मशहूर स्वयंभू तांत्रिक अमरवीर को फतेहाबाद कोर्ट ने 5 जनवरी को रेप के आरोप में दोषी ठहराया था। आरोपी को 7 जनवरी को सजा नहीं दी जा सकी क्योंकि पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी। न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद बाबा अदालत कक्ष में फूट-फूट कर रोने लगा था। पुलिस ने 2018 में फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर से ‘जलेबी बाबा’ की 120 कथित सेक्स वीडियो क्लिपिंग बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया था।
19 जुलाई 2018 को एक मुखबिर ने तत्कालीन टोहाना थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को एक सेक्स वीडियो क्लिप दिखाई थी। एसएचओ की शिकायत पर आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक साल पहले 2017 में एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आरोपी अमरवीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 376, 506 के तहत टोहाना शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
🔷 भूतिया समस्या दूर कराने आती थीं महिलाएँ
फतेहाबाद महिला थाने की प्रभारी बिमला देवी ने पुष्टि की थी कि बाबा बालक नाथ मंदिर, टोहाना के आरोपी अमरपुरी के मोबाइल फोन से 120 सेक्स वीडियो क्लिपिंग बरामद की गई थी। तब पुलिस द्वारा जारी किए गए बयानों में कहा गया था। ऐसा लगता है कि इन कतरनों में यौन गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति वही बाबा है, हालांकि हम साइबर सेल से इसकी जांच करवाएंगे। पीड़ितों में से दो पहले ही सामने आ चुके हैं, हालांकि, यह सत्यापित किया जाना बाकी है कि उनके वीडियो भी बनाए गए थे या नहीं। सभी वीडियो क्लिपिंग मोबाइल फोन की मदद से तैयार की गई हैं। तत्कालीन फतेहाबाद महिला पुलिस प्रकोष्ठ की प्रभारी बिमला देवी ने कहा था कि महिलाएं स्वयंभू तांत्रिक के पास भूतों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आती थीं। वह महिलाओं को कुछ तरल में नशीला पदार्थ देता था। आरोप है कि वह उनका यौन शोषण करता था। बाद में, जलेबी बाबा इन महिलाओं को उनसे पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल करता था, बिमला देवी ने कहा था।
🔷 कौन हैं जलेबी बाबा, अमरवीर एक विधुर
आरोपी चार लड़कियों और दो लड़कों का पिता है। 1984 में पंजाब के मनसा से हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में स्थानांतरित हो गया था। कुछ सालों तक वह टोहाना से गायब रहा और करीब 20 साल पहले वापस आकर घर और मंदिर बना लिया, जहां कुछ अनुयायी, ज्यादातर महिलाएं आने लगीं। 2018 में, उसके एक परिचित की पत्नी ने उस पर मंदिर के अंदर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, लेकिन वह मामले में कई बार जमानत लेने में सफल रहा।