बाइक और एसी के लिए पत्नी और बेटी को घर से निकाल दिया, दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज

बाइक और एसी के लिए पत्नी और बेटी को घर से निकाल दिया, दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज


बाइक और एसी के लिए पत्नी और बेटी को घर से निकाल दिया, दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज

भिलाई नगर, 23 अगस्त। पिछले छः वर्षों से दहेज के लिए पति की प्रताड़ना का दंश झेल रही महिला ने थाना पहुंच अपराध दर्ज करवाया है। शादी के दो साल बाद ही उसे मायके लाकर छोड़ दिया गया। बाद में समझौता कर 2021 में पति फिर ससुराल ले गया और दहेज के लिए प्रताड़ित कर पुनः विवाह की धमकी दे मारपीट करने लगा था।

महिला थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसा नगर भिलाई निवासी शिखा (34 वर्ष) का विवाह आलोक मारवाह पिता अशोक मारवाह निवासी बहादुर पारा मेनरोड ब्रजराज नगर जिला झारसुगडा के साथ 14 जुलाई 2016 को संपन्न हुआ था। दहेज मांगने पर एक लाख रुपये नगद और घरेलू सामान दिया गया। विवाह के कुछ माह उपरांत अशोक के द्वारा दहेज मे मोटर सायकल और एसी की मांग करते हुए मारपीट और मोबाईल छीन जबरन स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया गया। जब वह खाना बनाने किचन जाती तो सास हाथ पकड़ कर धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल देती। सितम्बर 2018 मे ससुर ने उसे मायके लाकर मां बाप को बना कुछ बताये छोड़ दिया। महिला थाना सेक्टर-6 मे शिकायत बाद काउंसलिंग में अशोक एक साथ रहने की बात पर तैयार हुआ। लेकिन शिखा को ले नहीं गया। 24 अगस्त 2021 को शिकायत बाद अशोक और ससुराल वाले उसे ले गए। कुछ दिन बाद से अशोक ने शिखा से पुनः मारपीट की और दहेज के लिए प्रताडित करने लगा। वह शिखा और अपनी बेटी को ससुराल में अलग किराये के मकान मे रहने के लिए दबाव बना मारपीट करने लगा तथा 13 मई 2022 को घर से बाहर निकाल दिया। अपने भाई को खबर कर वापस भिलाई आई शिखा ने पति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत पेश की जिसकी प्रारंभिक जांच पश्चात अशोक के खिलाफ धारा 498-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।