🛑 रानीतराई पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया अपराध, मामले की जांच जारी
दुर्ग, 02 नवंबर 2026। जमीन बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रानीतराई थाना क्षेत्र के ग्राम बीजाभाठा निवासी एक व्यक्ति ने दो लोगों पर 22 लाख 95 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बिक्री इकरारनामा करने और बाद में उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने का आरोप लगाया है। प्रार्थी की शिकायत पर रानीतराई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
रानी तराई पुलिस के अनुसार, ग्राम बीजाभाठा निवासी नेतराम वर्मा (55 वर्ष) ने 1 नवंबर 2026 को थाना रानीतराई में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में बताया गया कि 13 अक्टूबर 2022 को तुकेश कुमार साहू ने आर्थिक आवश्यकता बताते हुए उनसे रुपये उधार मांगे थे। इसके बदले ग्राम बीजाभाठा स्थित अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 534/5, रकबा 0.40 हेक्टेयर का सौदा करने की बात कही थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जमीन के दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने बैंक चेक और नकद के माध्यम से आरोपी तुकेश कुमार साहू एवं उसके जीजा उमेन्द्र कुमार साहू को रकम दी। इसमें शिकायतकर्ता के खाते से 5 लाख रुपये उमेन्द्र कुमार साहू को तथा 4 लाख 35 हजार रुपये तुकेश कुमार साहू को चेक से दिए गए। इसके अलावा 2 लाख रुपये नकद देने का भी उल्लेख किया गया है।
इसी तरह शिकायतकर्ता के भाई मंगेश्वर वर्मा के खाते से 7 लाख 10 हजार रुपये तथा डाकेश्वर प्रसाद वर्मा के खाते से 4 लाख 50 हजार रुपये चेक के माध्यम से दिए गए। इस प्रकार कुल 20 लाख 95 हजार रुपये चेक और 2 लाख रुपये नकद सहित कुल 22 लाख 95 हजार रुपये दिए जाने का दावा किया गया है।
बिक्री इकरारनामा के बाद दूसरे को बेचने का आरोप
शिकायत के अनुसार, रकम वापस नहीं कर पाने की स्थिति में आरोपी तुकेश कुमार साहू ने 30 अप्रैल 2025 को दो गवाहों की उपस्थिति में उक्त कृषि भूमि का बिक्री इकरारनामा शिकायतकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया था। बाद में शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि आरोपी ने उसी जमीन का सौदा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दिया है।
शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से 18 मई 2025 को आरोपियों को पंजीकृत नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाया है। राजस्व अभिलेखों की जांच में उक्त भूमि पर हर्ष कुमार देवांगन पिता ढेलूराम देवांगन का नाम दर्ज पाए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज
प्रार्थी नेतराम वर्मा की रिपोर्ट पर रानीतराई पुलिस ने अपराध क्रमांक 0109/26 दर्ज किया है। आरोपी तुकेश कुमार साहू, निवासी ग्राम बीजाभाठा तथा उमेन्द्र कुमार साहू, निवासी ग्राम जुनवानी, जिला धमतरी के विरुद्ध धारा 420 एवं 34 भारतीय दंड विधान (IPC) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस मामले में शिकायत, बैंक लेन-देन और जमीन संबंधी दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।


