🛑37 हज़ार मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज; 15 अधिकारियों को नोटिस
दुर्ग, 31 अक्टूबर 2026। नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच दुर्ग जिले की तीन नगर पालिक निगमों की मतदाता सूचियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा नगर निगमों में कुल 37 हजार 252 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज पाए गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) अभिजीत सिंह ने सम्बंधित 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों नगर निगमों के कुल 150 वार्डों में से 70 वार्डों में मतदाताओं के नामों के स्थानांतरण संबंधी त्रुटियां सामने आई हैं। इनमें रिसाली नगर निगम के 12 वार्डों के 24,709 मतदाता, भिलाई नगर निगम के 42 वार्डों के 11,339 मतदाता और भिलाई-चरोदा नगर निगम के 16 वार्डों के 1,204 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज होने की जानकारी मिली है।
रिसाली में सबसे अधिक गड़बड़ी, 12 वार्डों के 24,709 मतदाता प्रभावित
रिसाली नगर निगम के 40 वार्डों में से 12 वार्डों के 24,709 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों में दर्ज नहीं पाए गए। इस मामले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वासुमित्र दीवान, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अखिलेश गुप्ता और अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनील दुबे को नोटिस जारी किया गया है।
भिलाई नगर निगम के 42 वार्डों में 11,339 मतदाताओं के नाम गलत दर्ज
भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में से 42 वार्डों में मतदाता सूची संबंधी त्रुटियां सामने आई हैं। यहां 11,339 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज होने की सूचना मिली है। इस मामले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सोनाल डेविड, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीकेश्वर साहू तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद शर्मा, अमरनाथ दुबे, येशा लहरे, कुलदीप कुमार गुप्ता और अरविंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
भिलाई-चरोदा में 1,204 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में मिले
भिलाई-चरोदा नगर निगम के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के 1,204 मतदाताओं के नाम निर्धारित वार्डों के बजाय अन्य वार्डों में दर्ज पाए गए हैं। इस मामले में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रकाश सोनी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रवि विश्वकर्मा तथा अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आलोक पसीने और प्रभाकर शुक्ला को नोटिस जारी किया गया है।
बीएलओ के दस्तावेजों की जांच में लापरवाही का उल्लेख
जारी नोटिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित की जा रही है। तीनों नगर निगमों की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज होने की शिकायतें एवं त्रुटियां सामने रखीं।
नोटिस में निर्वाचक नामावली तैयार करने के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने तथा बीएलओ द्वारा प्रस्तुत आधार पत्रक 01 एवं 02 की समुचित जांच नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
तीन नगर निगमों की मतदाता सूची में सामने आई इस बड़ी गड़बड़ी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है।

