भूपेश को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की अर्जी खारिज

भूपेश को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की अर्जी खारिज


🛑विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया फैसला, पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

सीजी न्यूज ऑनलाइन, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

भूपेश बघेल की ओर से इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश का हवाला देते हुए चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को आवेदन पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 अक्टूबर को इस पर आदेश पारित किया गया।

2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है विवाद

यह मामला पाटन विधानसभा सीट से वर्ष 2023 में हुए चुनाव के परिणाम से संबंधित है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुद्दे तय करने को लेकर विवाद सामने आया।

भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के नियम 1, 2(2) और 5 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 का उल्लेख करते हुए आवेदन दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश को आधार बनाकर मामले में अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे विजय बघेल

5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में उपस्थित हुए थे। इसी दौरान भूपेश बघेल की ओर से अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए दिए गए आवेदन का विषय भी सामने आया।

विजय बघेल की ओर से आवेदन पर जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पहले भी खारिज हो चुकी है भूपेश बघेल की अर्जी

इस चुनाव याचिका से जुड़े मामले में भूपेश बघेल को इससे पहले भी झटका लग चुका है। 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव याचिका को समय-सीमा के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की गई थी।

यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(1) के तहत प्रस्तुत किया गया था। अब अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग खारिज होने के बाद पाटन विधानसभा चुनाव से संबंधित यह मामला आगे की न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुना जाएगा।