तिरपाल के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे प्रतिबंधित लकड़ी, पुलिस ने माजदा पकड़ा

तिरपाल के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे प्रतिबंधित लकड़ी, पुलिस ने माजदा पकड़ा


🛑बिना वैध दस्तावेज के परिवहन, वाहन और लकड़ी वन विभाग के सुपुर्द

भिलाईनगर, 7 अक्टूबर 2026। चौकी स्मृतिनगर पुलिस ने प्रभावी पेट्रोलिंग के दौरान अवंतीबाई चौक, कोहका क्षेत्र में संदिग्ध माजदा वाहन को रोककर जांच की। वाहन में तिरपाल से ढंककर प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति की इमारती लकड़ी सहित मिश्रित प्रजाति की अन्य लकड़ियां परिवहन की जा रही थीं। लकड़ी के संबंध में चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने वाहन, चालक और काष्ठ को अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 5 बजे चौकी स्मृतिनगर की टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान अवंतीबाई चौक, कोहका क्षेत्र में माजदा वाहन क्रमांक CG-19-H-1154 संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की तो उसके ऊपर तिरपाल लगा हुआ था।

तिरपाल हटाकर वाहन की तलाशी लेने पर उसमें प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति की इमारती लकड़ी के साथ अन्य मिश्रित प्रजाति की लकड़ियां लदी मिलीं। पुलिस ने चालक से लकड़ी के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद पुलिस टीम वाहन चालक, माजदा वाहन और काष्ठ को चौकी स्मृतिनगर लेकर पहुंची। यहां नियमानुसार पंचनामा एवं नोटिस की कार्रवाई की गई। चूंकि मामला वन विभाग के क्षेत्राधिकार से संबंधित था, इसलिए वाहन, चालक और जप्त काष्ठ को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए वन विभाग भिलाई-03 परिक्षेत्र के सुपुर्द कर दिया गया।

तिरपाल की आड़ में लकड़ी का परिवहन

पुलिस के मुताबिक वाहन में काष्ठ को तिरपाल से ढंककर ले जाया जा रहा था। जांच में प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति की इमारती लकड़ी तथा अन्य मिश्रित लकड़ियां मिलीं। चालक द्वारा इनके परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई।

जप्त सामग्री में माजदा वाहन क्रमांक CG-19-H-1154, प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति की इमारती लकड़ी और मिश्रित प्रजाति की अन्य लकड़ियां शामिल हैं।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन संपदा की अवैध कटाई, परिवहन या तस्करी से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित विभाग को दें। बिना वैध दस्तावेज वन उपज एवं काष्ठ का परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।