काम में लापरवाही पर 6 ठेकेदारों पर गिरी गाज, PWD ने किया ब्लैकलिस्ट

काम में लापरवाही पर 6 ठेकेदारों पर गिरी गाज, PWD ने किया ब्लैकलिस्ट


🔴बस्तर में सड़क-पुल निर्माण की धीमी रफ्तार पर सख्ती, दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त; 5 साल तक नवीनीकरण पर रोक

सीजी न्यूज ऑनलाइन 10 सितंबर 2026। सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और काम पूरा करने में रुचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 6 ठेकेदारों के पंजीयन का नवीनीकरण रोकते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया है। वहीं इनमें से दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं।

राज्य शासन ने बस्तर संभाग में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों की धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए कार्यों की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि संबंधित ठेकेदारों को बार-बार नोटिस जारी करने, अनुबंध अवधि बढ़ाने और ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा करने के शपथ पत्र देने के बावजूद निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़े।

इसके बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन और निर्माण कार्यों में लापरवाही के मामले में के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के खिलाफ कार्रवाई की।

दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

विभाग ने के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। दोनों पर आदेश की तारीख से आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

राघवा कन्स्ट्रक्शन पर 5 साल की रोक

सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स राघवा कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन पर आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण की रोक लगाई गई है।

शांति विजय कन्स्ट्रक्शन भी ब्लैकलिस्ट

नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स शांति विजय कन्स्ट्रक्शन के पंजीयन का आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2 साल की रोक

सुकमा जिले में कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण कर रहे मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पंजीयन पर 2 वर्षों तक नवीनीकरण की रोक लगाई गई है।

पंकज हालदार पर भी 5 साल की कार्रवाई

नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलियों का निर्माण कर रहे मेसर्स पंकज हालदार के पंजीयन के नवीनीकरण पर भी आगामी 5 वर्षों तक रोक लगा दी गई है।

हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर

राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर की है। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने और काम को अनावश्यक रूप से लंबित रखने को गंभीरता से लिया गया है।

PWD की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत है कि सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभाग अब सख्त रुख अपनाएगा।