🔴माजदा समेत साउंड सिस्टम जब्त
भिलाईनगर, 08 सितंबर 2026। सेक्टर-4 पांडे चौक के पास देर रात अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर कोलाहल करना एक युवक को भारी पड़ गया। सूचना मिलने पर भिलाई भट्टी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए माजदा वाहन सहित डीजे का साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। डीजे संचालन के लिए वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया है।
पुलिस के अनुसार 6 सितंबर की रात करीब 9:40 बजे सूचना मिली थी कि सेक्टर-4 पांडे चौक के पास एक माजदा वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां तनिष चौधरी (24), निवासी न्यू खुर्सीपार माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 में छह डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाता मिला।
पुलिस ने डीजे संचालन की अनुमति के संबंध में दस्तावेज मांगे, लेकिन युवक ने किसी प्रकार की वैध अनुमति नहीं होना लिखित रूप में बताया। इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के तहत कार्रवाई करते हुए माजदा वाहन, छह डीजे साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर जब्त कर लिया।
पुलिस ने इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार कर प्रकरण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष बॉन्ड जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है।
दुर्ग पुलिस ने डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के लिए निर्धारित समय, ध्वनि सीमा और अनुमति संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बिना अनुमति या तय मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

