🔴जांच में सामने आई नागपुर के शुभम रामटेके की असली पहचान
भिलाईनगर, 03 सितंबर 2026। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए सेल्फ ड्राइव वाहन किराये पर लेकर उसे बेचने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी शुभम अनिल रामटेके (30), निवासी जरीपटका, नागपुर (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, मां भवानी सेल्फ ड्राइव एंड ट्रैवल्स, सिंधी कॉलोनी रोड दुर्ग के संचालक हिमांशु वैष्णव ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 31 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और अपना नाम राजकुमार सुरेश विश्वकर्मा, निवासी सेक्टर-6 सिविक सेंटर भिलाई बताया। उसने खुद को रायपुर रेलवे में ड्राइवर बताते हुए दो दिनों के लिए सेल्फ ड्राइव पर चारपहिया वाहन किराये पर लेने की बात कही। इसके एवज में उसने 2 हजार रुपये प्रतिदिन किराया देने की बात कही।
फर्जी पहचान पत्र दिखाकर हासिल की अर्टिगा
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने राजकुमार सुरेश विश्वकर्मा के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किए। दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए हिमांशु वैष्णव ने अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा क्रमांक CG-10-BE-6250 दो दिनों के लिए किराये पर दे दी।
बाद में दस्तावेजों की जांच करने पर उनके संदिग्ध और फर्जी होने की जानकारी मिली। इसके बाद वाहन को लेकर शिकायतकर्ता को आशंका हुई कि आरोपी ने पहले से ही धोखाधड़ी की नीयत से फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर वाहन हासिल किया है।
सस्ते में वाहन बिकने की जानकारी से खुला मामला
शिकायत के मुताबिक, वाहन को लेकर जांच के दौरान हिमांशु वैष्णव को नंदिनी रोड छावनी स्थित संतोष मोटर्स के संचालक संतोष साव से जानकारी मिली कि एक अर्टिगा कार सस्ते दाम में बिक्री के लिए आई है और उसके मालिक का नाम नेल्सन जॉनसन बताया जा रहा है।
हिमांशु ने संतोष साव को बताया कि इसी नंबर की अर्टिगा 31 अगस्त को एक व्यक्ति किराये पर लेकर गया है। इसके बाद दोनों ने संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की। शिकायत के अनुसार, करीब दोपहर 2 बजे छावनी ओवरब्रिज के नीचे निखिल होटल के पास संदिग्ध व्यक्ति को वाहन के साथ पकड़ा गया।
पूछताछ में उसकी पहचान शुभम अनिल रामटेके पिता अनिल रामटेके, उम्र 30 वर्ष, निवासी निर्मल कॉलोनी, जरीपटका, नागपुर के रूप में सामने आई। पुलिस के अनुसार उसके पास वाहन से संबंधित फर्जी आरसी भी मिलने की बात शिकायत में कही गई है।
वाहन का वास्तविक मालिक कोई और
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह खुद इस अर्टिगा वाहन का मालिक नहीं है। उसने वाहन के वास्तविक स्वामी नेल्सन जॉनसन पिता विलिंगटन जॉनसन, निवासी शिक्षक नगर, चिखली, जिला राजनांदगांव से 11 अगस्त 2026 को किरायानामा बनाकर वाहन लिया था।
BNS की छह धाराओं में मामला दर्ज
हिमांशु वैष्णव की शिकायत पर खुर्सीपार पुलिस ने अपराध क्रमांक 0388/26 दर्ज किया है। आरोपी शुभम अनिल रामटेके के खिलाफ धारा 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस अब आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्जी दस्तावेजों, वाहन के फर्जी आरसी, वाहन को बेचने की कोशिश और इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

