शिक्षको के 14 हजार पदों पर नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शिक्षको के 14 हजार पदों पर नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


शिक्षको के 14 हजार पदों पर नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

बिलासपुर, 10 सितंबर । 9 मार्च 2019 को जारी शिक्षकों के चौदह हज़ार पदों की भर्ती वाले विज्ञापन जिसे कि लोक शिक्षण संचलानलय ने जारी किया था, उस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

जस्टिस पी सेमकोशी की अदालत में याचिका पेश की गई थी, जिसमें यह शिकायत थी कि, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी है। याचिका में बताया गया था कि, सी टीईटी का प्रमाण पत्र यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि, वह परिक्षा परिणाम के पूर्व का होना था, जबकि सीजी टीईटी का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने याचिका में यह तथ्य भी दिया कि,वह दस्तावेज परीक्षण के लिए उपस्थित हुआ था और परिणाम में वह बेहतर अंकों के साथ सुची में मौजुद था। याचिकाकर्ता की ओर से ईशान वर्मा ने पैरवी की। न्यायमूर्ति पी सैमकोशी ने आगामी आदेश तक इस भर्ती विज्ञापन के तहत जारी होने वाले किसी भी नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है ।