अनुपातहीन संपत्ति मामले में तत्कालीन सहायक ग्रेड-03 को 4 वर्ष का कठोर कारावास

अनुपातहीन संपत्ति मामले में तत्कालीन सहायक ग्रेड-03 को 4 वर्ष का कठोर कारावास


सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 15 अगस्त 2026। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय अम्बिकापुर ने तत्कालीन सहायक ग्रेड-03, भू-अभिलेख शाखा, कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर के आरोपी ऋषि कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला आरोपी द्वारा स्वयं, पत्नी एवं बच्चों के नाम पर आय से अधिक चल-अचल संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। ब्यूरो में इस संबंध में अपराध क्रमांक 22/2013 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद 18 जून 2013 को आरोपी के शांति विला, केदारपुर, अम्बिकापुर स्थित निवास पर छापामार कार्रवाई की गई थी।

विवेचना के दौरान 5 जुलाई 1984 से 19 जून 2013 तक की अवधि में आरोपी एवं उसके परिवार की कुल आय 39,11,079 रुपये पाई गई। वहीं सावधि जमा, जीवन बीमा प्रीमियम और अचल संपत्तियों की खरीदी सहित कुल 4,10,35,657.68 रुपये का व्यय सामने आया। जांच में यह व्यय आरोपी की ज्ञात आय की तुलना में 1049 प्रतिशत अनुपातहीन पाया गया।

विवेचना पूरी होने के बाद 20 फरवरी 2018 को आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा में चालान पेश किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने 14 अगस्त 2026 को ऋषि कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।