दुर्ग, 07 अगस्त 2026। पुलगांव थाना क्षेत्र में भारती कॉलेज के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद बस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने बस क्रमांक CG07C4003 के चालक को आरोपी बनाया है।
पुलिस के अनुसार, बजरंग पारा पुलगांव निवासी शुभम साहू (30) 4 अगस्त की शाम अपने रिश्तेदार सतीष कुमार साहू के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक CG07BR7290 से पुलगांव चौक से मनीष पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे। शाम करीब 6:45 बजे भारती कॉलेज के आगे नाले के पास पीछे से आ रही बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए।
जांच में सामने आया कि सड़क पर गिरने के बाद सतीष साहू ने हाथ देकर और आवाज लगाकर बस चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कथित रूप से तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाते हुए शुभम साहू के सिर के ऊपर से बस निकाल दी। सिर की चोट के कारण शुभम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीष को मामूली चोटें आईं।
मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी परीक्षण किया गया। जांच में बस चालक की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आने पर पुलिस ने बस क्रमांक CG07C4003 के चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि घटना के समय सड़क निर्माण कार्य चल रहा था और यह शहर का व्यस्त मार्ग होने के कारण चालक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए थी। मामले की आगे की जांच जारी है।

