दुर्ग SSP का बड़ा एक्शन : शासकीय कार्य में लापरवाही, दो थाना प्रभारियों पर जुर्माना

दुर्ग SSP का बड़ा एक्शन : शासकीय कार्य में लापरवाही, दो थाना प्रभारियों पर जुर्माना



🔴दो प्रधान आरक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी

दुर्ग, 30 जुलाई 2026। शासकीय अभिलेख (रोजनामचा) के संधारण में गंभीर लापरवाही बरतने पर दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना पुरानी भिलाई के चार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी द्वारा प्रस्तुत सजा प्रतिवेदन के आधार पर की गई।

आदेश के अनुसार, थाना पुरानी भिलाई से 1 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक कुल 40 दिनों का रोजनामचा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, छावनी को निर्धारित समय पर नहीं भेजा गया। जांच में पाया गया कि रोजनामचा लेखक प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा और प्रधान आरक्षक सुभाष जाटव ने रोजनामचा अपूर्ण रखा तथा समय पर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित नहीं किया। स्पष्टीकरण और स्मरण पत्र जारी किए जाने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज (वर्तमान पदस्थापना जिला कांकेर) तथा वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव ने अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया। दोनों अधिकारियों ने रोजनामचा समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित नहीं कराया और कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश में कहा कि शासकीय अभिलेखों के संधारण में इस प्रकार की लापरवाही, पर्यवेक्षणीय शिथिलता और पदीय कर्तव्यों के प्रति अकर्मण्यता गंभीर अनुशासनहीनता है।

इन पर हुई कार्रवाई:

  • तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज पर ₹1,000 का अर्थदंड।
  • थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव पर ₹1,000 का अर्थदंड।
  • प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा की आगामी एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
  • प्रधान आरक्षक सुभाष जाटव की आगामी एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकी गई।