डेढ़ लाख रिश्वत मांगने के मामले में मंडल निरीक्षक के खिलाफ अदालत में चालान पेश

डेढ़ लाख रिश्वत मांगने के मामले में मंडल निरीक्षक के खिलाफ अदालत में चालान पेश


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 17 जुलाई 2026। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) बिलासपुर ने रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी संदीप खाण्डेकर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्जशीट) पेश कर दिया है। यह अभियोग पत्र 16 जुलाई 2026 को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), जांजगीर-चांपा की अदालत में प्रस्तुत किया गया।

एसीबी के अनुसार, जैजेपुर, जिला सक्ती निवासी राजेन्द्र कुमार जांगड़े ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र अनुसूचित जाति बालक आश्रम कुटराबोड़ में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। आश्रम के इलेक्ट्रिक बोर्ड को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि बेटे की नौकरी बहाल कराने के एवज में आदिम जाति कल्याण विभाग, जैजैपुर के मंडल निरीक्षक संदीप खाण्डेकर ने 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने प्रार्थी से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले लिए थे। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते समय एसीबी ने 28 मार्च 2025 को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में अपराध क्रमांक 19/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद एसीबी ने अब आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश कर दिया है।