1.80 लाख की रिश्वत ट्रैप मामले में ACB ने कोर्ट में पेश किया चालान

1.80 लाख की रिश्वत ट्रैप मामले में ACB ने कोर्ट में पेश किया चालान


🔴SDM कार्यालय के बाबू और ऑपरेटर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल

सीजी न्यूज़ ऑनलाइन, 09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बिलासपुर इकाई ने 1.80 लाख रुपये की रिश्वत ट्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है।

एसीबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को ट्रैप के इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जांजगीर-चांपा की अदालत में चालान पेश किया गया।

31 अक्टूबर 2025 को रंगे हाथों पकड़े गए थे आरोपी

मामला रायपुरा निवासी बुधराम धीवर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर एसीबी ने 31 अक्टूबर 2025 को कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय चांपा में पदस्थ बाबू बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को 1.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला

आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 60/2025 दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 7 एवं 12 के तहत अपराध कायम किया गया था।

विवेचना पूरी होने के बाद अब एसीबी ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया है। अब मामले की सुनवाई न्यायालय में होगी।