रिश्वत मामले में शासकीय कर्मचारी प्रमोद गुप्ता को 3 साल की सजा

रिश्वत मामले में शासकीय कर्मचारी प्रमोद गुप्ता को 3 साल की सजा


🔴ACB की ट्रैप में 6 साल पहले पकड़ा था आरोपी

सीजी न्यूज ऑनलाइन 11 अप्रैल 2026। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज रिश्वत प्रकरण में आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 9 अप्रैल 2026 को सुनाया गया।

एसीबी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रार्थी बरनाबस मिंज (उम्र 65 वर्ष), निवासी ग्राम शांतिपारा, जिला सरगुजा ने 17 सितंबर 2020 को एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ग्रेच्युटी की राशि तो मिल गई थी, लेकिन अवकाश नगदीकरण और सातवें वेतनमान का एरियर्स नहीं मिला था।
आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बतौली में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 प्रमोद गुप्ता ने लंबित भुगतान कराने के एवज में रिश्वत की मांग की। शिकायत के सत्यापन में सामने आया कि आरोपी ने अलग-अलग मदों के भुगतान के लिए कुल मिलाकर हजारों रुपये की मांग की थी।
शिकायत के बाद एसीबी ने 30 दिसंबर 2020 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद 16 जुलाई 2021 को विशेष न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय, सरगुजा ने आरोपी प्रमोद गुप्ता को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।