🔴124 निजी अस्पतालों का भौतिक निरीक्षण, 5 का लाइसेंस रद्द
दुर्ग, 18 मार्च 2026। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत के निर्देश पर किए गए निरीक्षण के बाद 48 निजी अस्पतालों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है, जबकि 5 अस्पतालों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत और आयुष्मान योजना में शामिल 124 निजी अस्पतालों का एक माह के भीतर भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके लिए 4 निरीक्षण टीमों का गठन किया गया था, जिनमें नगरीय निकाय, आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
48 अस्पतालों में मिली खामियां
निरीक्षण के दौरान 48 अस्पतालों में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाई गईं। इन सभी को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 के तहत 30 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
5 अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई
सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी के अनुसार, पुनः निरीक्षण के बाद 5 अस्पतालों में कमियों का सुधार नहीं पाया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके चलते इन अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
लाइसेंस निरस्त अस्पतालों के नाम:
▪️दाउजी मेमोरियल हॉस्पिटल, जामगांव (पाटन)
▪️प्राची हॉस्पिटल, पुलगांव
▪️जीवन ज्योति हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 05, जामुल भिलाई
▪️आई.एम.आई. हॉस्पिटल, न्यू खुर्सीपार, भिलाई
▪️आर्शीवाद नर्सिंग होम, जीई रोड, भिलाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

