दुर्ग, 07 फरवरी 2026। सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सुपेला पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर डीजे बजाने के मामले में डीजे सिस्टम सहित वाहन को जप्त किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्रा ने बताया कि 6 फरवरी 2026 को थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक, नेहरू नगर में चेकिंग के दौरान एक डीजे वाहन सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में बजाया जा रहा था। जांच के दौरान डीजे संचालक द्वारा किसी प्रकार की वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सुपेला पुलिस द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 के तहत धारा 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई और डीजे सिस्टम सहित वाहन को मौके पर ही जप्त किया गया।
इस कार्रवाई में आरोपी के रूप में मालिकराम जैसवाल, निवासी ग्राम हथबंद डोंगकरिया, तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं दुर्गेश सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

