दुर्ग, 27 फरवरी 2026। कातुल बोर्ड क्षेत्र में भूमि विक्रय के नाम पर 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मामले में पहले ही दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कातुल बोर्ड, पटवारी हल्का क्रमांक 20, दुर्ग स्थित खसरा नंबर 144/7 एवं 144/03 की भूमि, जो राजस्व अभिलेख में संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम दर्ज है, को आरोपियों ने स्वयं के नाम से एग्रीमेंट होना बताकर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया।
दिनांक 24 जनवरी 2020 को इकरारनामा कर प्रार्थी से नगद 16 लाख रुपये तथा बैंक खाते के माध्यम से 15 लाख रुपये सहित विभिन्न तिथियों में कुल 55 लाख रुपये प्राप्त किए गए। विवेचना में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने भूमि स्वामी के नाम से फर्जी आधार एवं पैन कार्ड तैयार कर ICICI Bank में फर्जी खाता खुलवाया और उसी के माध्यम से राशि आहरित की।
प्रकरण में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026 धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूर्व में आरोपी कुलदीप सिंह सोनी एवं जोगी सिंह सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
अब मामले में संलिप्त तीसरे आरोपी अजमेर सिंह (60 वर्ष), निवासी कल्पतरू अपार्टमेंट, कृष्णा टॉकीज रोड, रिसाली, थाना नेवई, जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड एवं बैंक संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

