कल्याण महाविद्यालय के 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संघर्ष के बाद मिलेगा कलेक्टर दर पर वेतनमान, सहायक श्रम आयुक्त के आदेश पर मिला न्याय

कल्याण महाविद्यालय के 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संघर्ष के बाद मिलेगा कलेक्टर दर पर वेतनमान, सहायक श्रम आयुक्त के आदेश पर मिला न्याय


कल्याण महाविद्यालय के 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संघर्ष के बाद मिलेगा कलेक्टर दर पर वेतनमान, सहायक श्रम आयुक्त के आदेश पर मिला न्याय

भिलाई नगर 15 दिसंबर ।  कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर वेतन इस महा से मिलना शुरू हो गया है। चार दशकों से  संघर्षरत कर्मचारियों को सहायक श्रम आयुक्त दुर्ग द्वारा दिए गए निर्णय के बाद उचित वेतन मिलना प्रारंभ हो गया है। कॉलेज के ही सहायक प्राध्यापक द्वारा किए गए इस संघर्ष के कारण 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्याय प्राप्त हो सका है जिसके कारण सभी के मध्य खुशी का माहौल है।

इसी प्रकार की एक आर्थिक अनियमितता जिसमें कल्याण महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ वर्षों से होती आ रही थी। जिसमें वहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बहुत ही अल्प वेतन लगभग 3000 से 7000 के बीच प्रदान कर सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्य लिए जाते थे । कई बार इन कर्मचारियों ने संघ के माध्यम से शिकायत भी की लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन ने हमेशा कर्मचारियों के हित का ध्यान ना रखते हुए उनका शोषण अनवरत जारी रखा।

महाविद्यालय के ही पूर्व सहायक प्राध्यापक नितेश गुप्ता ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला और श्रम आयुक्त कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक एक के बाद एक कई शिकायतें प्रेषित की- जिसके परिणाम स्वरूप 4 महीने की सुनवाई के बाद सहायक श्रम आयुक्त, दुर्ग ने यह आदेश किया है कि कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम कलेक्टर दर पर वेतन देना सुनिश्चित किया जाए । साथ ही आगामी 4 माह तक कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर्ची श्रम आयुक्त कार्यालय एवं आवेदक नितेश गुप्ता को प्रदान करना है, ताकि जिससे यह भी ज्ञात हो कि महाविद्यालय प्रबंधन कर्मचारियों के साथ कोई भी चालबाजी ना कर सके और उन्हें नौकरी से ना निकाल सके।  इसके साथ-साथ श्रम आयुक्त, दुर्ग ने यह भी आदेशित किया के 1 अप्रैल 2022 से संशोधित कलेक्टर दर पर वेतनमान लागू होगा तो संशोधित दर पर वेतन भुगतान करना होगा। साथ ही यहां कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सभी शासकीय अवकाश पर नियमतः वेतन प्रदान करना होगा ।

कल्याण महाविद्यालय को मिले इस आदेश से सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और सभी नितेश गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं एवं प्रबंधन का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एम्पलाई एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएल महाराणा एवं पूर्व सहायक प्राध्यापक रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज एवं कल्याण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक नितेश गुप्ता मार्गदर्शन में सभी कर्मचारियों के द्वारा शिकायत करते हुए संघर्ष किया था न्याय मिलने पर सभी कर्मचारियों ने श्री महाराणा एवं नितेश गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया है।