IND vs PAK मैच लगाया सट्टा, कर रहे थे हिसाब, 4 भिलाईनगर पुलिस की गिरफ्त में

IND vs PAK मैच लगाया सट्टा, कर रहे थे हिसाब, 4 भिलाईनगर पुलिस की गिरफ्त में


🔴 चार मोबाइल सहित 1 लाख 32 हज़ार का मशरूका का जप्त

भिलाई नगर 23 सितंबर। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयंती स्टेडियम के पास एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मध्य खेले गए मैच में लगाए गए सट्टे का चार सटोरिए हिसाब कर रहे थे। सूचना पर भिलाई नगर पुलिस के द्वारा मौका स्थल पहुंचकर चारों को पकड़ा गया। चारों आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन एवं नगदी कुल 1,32,000 रुपए का मशरूका जप्त किया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कार्यवाही की गई। चारो आरोपियों के खिलाफ 6-LCG, 7-LCG, 112-BNS के तहत कार्यवाह की है।

उप० निरी० मनीष बाजपेयी थाना भिलाई नगर ने बताया कि 22 सितंबर के शाम 17.20 बजे जयंती स्टेडियम के पास मैदान, सिविक सेंटर भिलाई मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जंयती स्टेडियम के पास मैदान सिविक सेंटर में चार व्यक्ति बैठकर ऑनलाईन भारत पाकिस्तान क्रिकेट का हिसाब कर रहे है।

सउनि प्रदीप तिवारी, आर0 1752 मोहित यादव के साथ रवाना होकर जंयती स्टेडियम मैदान पहुंचे। देखा वहां पर चार व्यक्ति बैठे थे नाम व पता पूछा तो बताएं 1. अनिल सिंह साही उर्फ झमरू पिता स्व हरजीत सिंह उम्र 32 वर्ष सा. रुआबांधा बस्ती, जयस्तम्भ चौक, गुप्ता होटल के पास, जिला दुर्ग छ.ग. 2. मंयक गावंडे पिता बाबूराव गांवडे उम्र 32 वर्ष सा. सेक्टर 5, सड़क 26, क्वाटर 5ए थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग छ.ग. 3. सत्यम साहू पिता ए. के साहू उम्र 24 वर्ष सा मकान नं. 49एफ, रिसाली सेक्टर थाना नेवइ जिला दुर्ग छ.ग. 4. निखिल साहू पिता कुशल साहू उग 22 वर्ष सा. रुआबांधा यादव चौक, संदीप किराना स्टोर के पीछे भिलाई नगर जिला दुर्ग।

चारो संदेही को थाना लेकर आया गया। अनिल सिंह ने बताया कि आई. फोन मोबाइल में क्रिकेट लाईन गुरू जिसमें सट्टे का भाव दिखाता है वह एप के माध्यम से एवं 21 सितंबर को हर्ष देवांगन, रवि सोनकर व भूनेश्वर चंद्राकर से UNCLEBetg एपलिकेशन 10,000रू में उधार खरीदकर मयंक गावंडे को दिया मंयक गावंडे द्वारा 21 सितंबर को इसी एप्लीकेशन के माध्यम से भारत पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप खेलना एवं खिलाना स्वीकार किये है।

जिसमें अनिल सिंह, सत्यम साहू, निखिल साहू के साथ आरोपियों के द्वारा एक राय होकर संगठित होकर अपराध घटित करना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधीनियम 2022 कि धारा 6,7 धारा 112 बीएनएस घटित होना पाये जाने से शून्य अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से पुराना इस्तेमाली आई. फोन 13 प्रो किमती 40,000 रु, नगदी 7,500 रु 2. एक पुराना इस्तेमाली सैम्संग फोल्ड 4 किमती 40,000 रू नगदी 25,000 रू 3. एक पुराना इस्तेमाली गोल्डन कलर का सैम्संग एस 24 किमती 10,000 रु 4. एक पुराना इस्तेमाली मोटोरोला कंपनी का मोबाइल किमती 10,000 रू जुमला किमती 1,32,500 रू का मशरूका जप्त किया गया।