शेयर ट्रेडिंग के नाम पर भिलाई में 35 लाख की ठगी, 3 आरोपी सुपेला पुलिस की गिरफ्त में

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर भिलाई में 35 लाख की ठगी, 3 आरोपी सुपेला पुलिस की गिरफ्त में


भिलाई नगर 19 नवंबर। निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मध्यम से शेयर ट्रेडिंग नाम पर रकम दोगुना करने का झासा देकर धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपियों को सुपेला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में कुल 35 लाख रूपये   का धोखाधड़ी किया गया है। आरोपीगण के कब्जे से धोखाधड़ी की रकम से क्रय किया गया कार कीमती लगभग 13 लाख जब्त किया गया है।
धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपीगणों के विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। मुख्य आरोपी स्नेहांशु नामदेव उसकी पत्नी डॉली नामदेव एवं निशा मानिकपुरी पूर्व से जेल में निरुद्ध है।

जिला पुलिस प्रवक्ता श्रीमती पद्मश्री तवर ने बताया कि अविनाश कुमार ने थाना सुपेला में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया की वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात सेक्टर एक निवासी चन्दर राव , सूर्या कांत निर्मलकर उर्फ विवान सिंघानिया एवं देवेंद्र कुमार सहारे निवासी सेक्टर एक भिलाई से हुई। जिन्होंने स्नेहांशु नामदेव की कंपनी निशा बिज़नेस कंसलटेंसी एवं यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन में स्वयं कार्य करना तथा उक्त कंपनी में निवेश करने पर शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से प्रतिमाह  10-15 प्रतिशत का भारी मुनाफा का प्रलोभन दिया जाकर प्रार्थी तथा उसकी बहन कु0 सोनम वर्मा निवासी सेक्टर 07 भिलाई तथा रिस्तेदार तुलाराम चन्द्राकर, संदीप चन्द्राकर, दोस्त अक्षत पाठक सभी निवासी आदर्श नगर दुर्ग से 6 जून 2025 से 4 अगस्त 2025 के मध्य टी-सूर्यामाल स्थित निशा बिजनेश कस्लंटेंसी एवं यूनिक इनवेस्टमेन्ट सालूशन में स्नेहांशु एवं उनकी पत्नि डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी से मिलवाये तथा योजनाबद्ध तरीक़े से मुनाफा का लालच देकर शेयर ट्रेडिंग  के नाम से प्रतिमाह 10 से 15 प्रतिशत लाभ देने का लालच देकर छलपूर्वक एवं धोखाधडी पूर्वक कुल 35 लाख रू रकम निवेशित कराया गया और आज  तक ना तो मुनाफा और ना ही मूलधन का भुगतान किया गया है। इस प्रकार से धोखाधड़ी किया गया है। आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टिया अपराध घटित होना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 1372/20025 धारा 318(2), 318(4), 61(2र्)  बीएनएस का कायम प्रकरण में शामिल तीनो आरोपी गणों के विरुद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी चंदर राव के कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से क्रय किया गया kia कार कीमत लगभग  13  लाख जब्त किया गया है। तीनो आरोपियों को गिरफ्तार का न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है
प्रकरण के शेष मुख्य आरोपी थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 1137/2025 धारा 318(2),62(2), में 75,05,000/- रू. की धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है  उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, उनि दीपक चौहान, उनि चितराम ठाकुर, सउनि संतोष मिश्रा, सउनि गंगाराम यादव, प्र.आर. अमर सिंह, योगेश चन्द्राकर, आर. सूर्यप्रताप सिंह, अजीत यादव व प्रदीप सिंह की सराहनीय योगदान रहा।
नाम आरोपी –

01.चंदन राव पिता स्व0 नागेश राव उम्र 25 साल पता मकान नं 10/बी, सड़क 15, सेक्टर 1, भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.

02देवेन्द्र कुमार सहारे पिता भुकउ सहारे उम्र 30 साल निवासी पता मकान नं 03/ए, सड़क, 15, सेक्टर 1, भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.

03 विवान सिंघानिया उर्फ सुर्यकांत निर्मलकर पिता महेन्द्र निर्मलकर उम्र 28 साल निवासी पता मकान नं     01/एफ, सड़क, 15, सेक्टर 1, भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.