सीजी न्यूज ऑनलाइन 26 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के चर्चित 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल के जमानत पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। ED के विशेष न्यायाधीश अभियोजन और बचाव पक्ष का तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
बचाव पक्ष ने जमानत आवेदन में बताया है कि शराब घोटाले में फरार आरोपी लक्क्ष्मीनारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि उनके पक्षकार का शराब घोटाले और मॅनीलान्ड्रिग से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराब घोटाले की अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपी हैं। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में जेल भेजा गया है। वहीं प्रकरण की जांच चल रही है।
