महाराष्ट्र के 2 उद्योगपति ने भिलाई के ट्रेडर्स के साथ की 80 लाख की धोखाधड़ी, 515 मीट्रिक टन स्पंज आयरन खरीद कर नहीं किया भुगतान, 7 साल पहले दोनों ही पार्टियों के मध्य हुआ था सौदा

महाराष्ट्र के 2 उद्योगपति ने भिलाई के ट्रेडर्स के साथ की 80 लाख की धोखाधड़ी, 515 मीट्रिक टन स्पंज आयरन खरीद कर नहीं किया भुगतान, 7 साल पहले दोनों ही पार्टियों के मध्य हुआ था सौदा


महाराष्ट्र के 2 उद्योगपति ने भिलाई के ट्रेडर्स के साथ की 80 लाख की धोखाधड़ी, 515 मीट्रिक टन स्पंज आयरन खरीद कर नहीं किया भुगतान, 7 साल पहले दोनों ही पार्टियों के मध्य हुआ था सौदा

भिलाई नगर 8 अप्रैल । भिलाई के नाथ जी ट्रेडर्स से 515.57 मीट्रिक टन स्पंज आयरन खरीद कर महाराष्ट्र के उद्योगपति भाइयों ने 80 लाख 49 हजार रुपए का भुगतान नहीं किया गया। बल्कि रुपए मांगने पर भिलाई के ट्रेडर्स को जान से मारने की धमकी दी गई माल खरीदी के 4 साल बाद की गई शिकायत पर ढाई साल तक जांच करने के बाद सुपेला पुलिस के द्वारा कल रात को इस मामले में महाराष्ट्र के दोनों उद्योगपति  के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

सुपेला थाना के उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि नितिन रलहन पिता विजय कुमार रलहन, उम्र 37 वर्ष, नाथ जी ट्रेडर्स का संचालक है उक्त कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय-रिट्स गलोरे 30/10, अग्रसेन चैक के पास, नेहरू नगर  (पश्चिम), भिलाई, में स्थित हैं। निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टरो-देवेन्द्र कुमार सिंगला एवं अंकुश सिंगला द्वारा नाथ जी ट्रेडर्स से दिनांक 25.07.2015 से दिनांक 08.08.2015 के मध्य विभिन्न दिनांको पर 27 ट्रकों के माध्यम से 515.57 मीट्रिक टन स्पंज आयरन भिन्न-भिन्न इन्वाईस के माध्यम से उधार क्रय किया गया था। जिसका कुल मूल्य 80 लाख 49 हजार 996 रुपए था। निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टरो द्वारा क्रय किये गय उपरोक्त वर्णित माल के मूल्य का भुगतान एवं खरीदे गये माल के संबंध में सी-फार्म 15 दिनो के भीतर प्रदान करने का आश्वासन नितिन को दिया गया था। निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों द्वारा संपूर्ण माल प्राप्त करने के पश्चात् मात्र सी-फार्म प्रदान किया गया । परंतु माल के मूल्य का भुगतान नही किया गया। प्रारंभ में निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टरो द्वारा आर्थिक समस्याओं का हवाला देते हुए राशि 80,49,996/ रू. का भुगतान हेतु मुझसे 6 माह का समय मांगा गया। नितिन द्वारा व्यापारिक संबंधो के कारण  राशि का भुगतान हेतु समय दिया गया। नितिन ने बारंबार टेलीफोन एवं मेल के माध्यम से कुल राशि अदायगी करने की मांग करने पर निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टरो द्वारा आज दिनांक तक नितिन के संस्थान से क्रय किये गये माल की कोई भी राशि का भुगतान नही किया गया। कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा राशि अदायगी से इंकार कर नितिन को देख लेने एवं जान से मरवा देने की धमकी भी दी गई है। निलांजन आयरन प्रायवेट लिमिटेड के डायरेक्टर देय राशि का भुगतान न कर  छल/धोखा कर तथा व्यापारी होते हुए अपराधिक कृत्य कर रकम 80,49,996/रू. हड़त ली है। इससे संबंधित शिकायत यह नितिन रलहन के द्वारा 24 नवंबर 2019 को की गई थी करीबन ढाई साल जांच के पश्चात सुपेला थाना के द्वारा कल रात को नीलांजन आयरन प्राइवेट लिमिटेड वेस्टर्न ऑफिस 207 5 स्टार एमआईडीसी कागल कोल्हापुर देवेंद्र कुमार सिंगला एवं अंकुश कुमार निवासी आर एस नंबर 469 प्लॉट नंबर 94 की वार्ड मुक्ता सैनिक वसाहट कोल्हापुर महाराष्ट्र के खिलाफ धारा 420 409 एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।