प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग डिस्पोजल कारोबारियों से 10 किलो ग्राम सामग्री की जप्त, दोषी व्यापारियों पर लगाया अर्थदंड, भिलाई चरोदा निगम की कार्यवाही

भिलाई नगर 4 अप्रैल । नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज क्षेत्र के 3 वार्डों में अभियान चलाकर प्रतिबंधित 10 किलो ग्राम प्लास्टिक कैरी बैग जप्त किए गए हैं अधिनियम के खिलाफ व्यवसाय करने वाले इन व्यवसायियों को दंडित करते हुए निगम प्रशासन के द्वारा कुल ₹3700 का जुर्माना भी लगाया गया है ।

नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर की जा रही छापेमार कार्यवाही से अवैध रूप से प्लास्टिक, प्रतिबंधित कैरीबैग, डिस्पोजल बेचने वालो में प्रशासनिक कार्यवाही का डर देखा जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जप्ती की कार्यवाही आज वार्ड क्रमांक-01 इंदिरा नगर हथखोज एवं वार्ड क्रमांक-02, हथखोज बस्ती सहित वार्ड क्रमांक-06, उमदा के व्यवसायीयो से 10.140 किलो ग्राम झिल्ली, 80 नग डिस्पोजल और 50 नग पानी पाउच जप्ती की कार्यवाही करते हुए 2100 रुपए एवं गंदगी फैलाने वालो पर 1600 रुपए आर्थिक दण्ड लिया गया।
निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरूद्ध नियमित कार्यवाही एवं कठोर कार्यवाही करने की हिदायत निगम स्वास्थ्य विभाग के अमले को दी है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक बीनू वर्मा, रामगोपाल चन्द्राकर, कौशल तिवारी, त्रिभुवन देवांगन एवं सृष्टि चन्द्राकर द्वारा प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर कार्य संपादित किया गया। यह जानकारी जनसपंर्क विभाग से विकास चन्द्र त्रिपाठी ने दी है।

