क्लासिक फ्यूल्स हुडको के 49 फ़ीसदी के पार्टनर ने फर्जी हस्ताक्षर के सहारे 51 फ़ीसदी के पार्टनर को किया बेदखल, 90 लाख के ठगी की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने किया जुर्म तर्ज
भिलाई नगर 1 दिसंबर । क्लासिक फ्यूल्स पेट्रोल पंप हुडको के 49% के पार्टनर द्वारा कूट रचित दस्तावेज एवं फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से 51% के हिस्सेदारी वाले दूसरे पार्टनर के हिस्से को हड़प कर मालिक बन जाने का मामला प्रकाश में आया है शिकायत पर से आज भिलाई नगर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
भिलाई नगर थाना प्रभारी m.l. शुक्ला ने बताया कि प्रार्थी अजय घोष निवासी प्रियदर्शिनी नगर रिसाली निवास करता है । पिछले 26 वर्षों से हुडको में पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा है । वर्ष 2018 में अजय को अपनी बड़ी बेटी के विवाह के लिए रुपयों की आवश्यकता थी इस पर उसके द्वारा अपने पारिवारिक मित्र शशी रंजन के समक्ष पेट्रोल पंप में 49% की हिस्सेदारी को देने का प्रस्ताव रखा था जिसे शशि रंजन के द्वारा स्वीकार किया गया पेट्रोल पंप की कुल कीमत का आचरण 1 करोड़ 70 लाख रुपए किया गया था । जिस पर से शशि रंजन के द्वारा 80 लाख रुपए देने की सहमति बनी थी। शिकायत में अजय घोष ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2019 में वह अपनी बेटी के विवाह के लिए केरल चला गया था । उस दौरान तबीयत खराब होने के कारण करीबन लंबे समय तक वह भिलाई नहीं लौटा और साथी शशि रंजन के द्वारा स्वामित्व की हुडको भिलाई स्थित क्लासिक फ्युल्स मे 49% का पार्टनरशीप बनकर, अजय की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अजय द्वारा दिये गये फर्म का हस्ताक्षरित कोरे लेटर पेड का उपयोग करके एवं अजय के फर्जी हस्ताक्षर करके बीपीसीएल के अधिकारी के साथ मिलकर कुटरचित इकरारनामा एवं दस्तावेज तैयार कर पुरे क्लासिक फ्युल्स का 100% मालिकाना हक लेकर अजय के स्वामित्व की क्लासिक फ्युल्स से बेदखल करके अजय के साथ छल किया है | तथा शशि रंजन द्वारा जिन दस्तावेजो पर अजय के फर्जी हस्ताक्षर कर उनका उपयोग करके क्लासिक फ्युल्स का 100% मालिकाना हक लिया है उन दस्तावेजो का व मुल हस्ताक्षर का हैंडराईटिंग एक्सपर्ट से परीक्षण कराया गया जिसमे दस्तावेज कूटरचित होना बताया गया है जिसे संलग्न करते हुये एक शिकायत पत्र भिलाई नगर थाने में प्रस्तुत किया गया था | भिलाई नगर पुलिस ने आवेदक के शिकायत पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया आरोपी शशि रंजन के खिलाफ धारा 420,467, 468, 471 भादवि. का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।